
बिलासपुर। पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हरिश्चंद्र खुंटे को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आरोपी की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों से पूरी तरह साबित होते हैं। ऐसे में दोषसिद्धि में बदलाव करने का कोई आधार नहीं बनता।






