महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर सवाल, CBI ने मांगी ट्रांजिट रिमांड

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट से सौरभ चंद्राकर की ट्रांजिट रिमांड मांगी है. लंच यानि ढाई बजे के बाद मामले में सुनवाई होगी. इस दौरान सीबीआई ने उसका फर्जी पासपोर्ट भी जब्त किया.

सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के बचाव पक्ष के वकील ने उसकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सवाल उठाए. बचाव पक्ष ने दलील दी कि जब भारत सरकार ने ओमान को केवल मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई की जानकारी दी थी तो फिर सीबीआई ने किस आधार पर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया?

वहीं, सीबीआई ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि ओमान सरकार के जिस पुराने आदेश का हवाला दिया जा रहा है, वह पूर्व का आदेश है. सीबीआई के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी नए आदेश के तहत की गई है, जिसमें किसी विशेष जांच एजेंसी का उल्लेख नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई लंच के बाद दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है.

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