भूतपूर्व सैनिकों के कोटे में पद खाली रहने पर अब नहीं होगा लंबा इंतजार, सामान्य अभ्यर्थियों से भरने का रास्ता साफ

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। नए आदेश के मुताबिक, यदि किसी भर्ती में भूतपूर्व सैनिक कोटे के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो संबंधित पद को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।ऐसे पदों को चयन सूची या प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय तक पद खाली रहने की स्थिति को खत्म करने की कोशिश की गई है।

पहले खाली पद अगले साल के लिए हो जाते थे आगे

सीधी भर्ती की कई प्रक्रियाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों पर पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति सामने आती थी। ऐसे मामलों में पद रिक्त रह जाते थे और उन्हें अगले भर्ती वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता था।इसका असर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ता था। पदों के खाली रहने के कारण नियुक्तियों में देरी होती थी और कई बार चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती थी।

GAD ने नियम के तहत स्थिति की साफ

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार की ओर से जारी आदेश में ऐसी परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। विभाग ने यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक नियम, 1985 के नियम 4 (3) के तहत बताई है।अब यदि आरक्षित पद के लिए योग्य भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है, तो उस पद को खाली रखकर अगले वर्ष के लिए सुरक्षित नहीं किया जाएगा। चयन सूची में निर्धारित प्रावीण्य के आधार पर गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से पद भरे जा सकेंगे।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा

इस व्यवस्था से सीधी भर्ती में उपलब्ध पदों का इस्तेमाल उसी भर्ती प्रक्रिया में किए जाने का रास्ता साफ होगा। इससे ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा, जो चयन प्रक्रिया में प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल करते हैं।साथ ही आरक्षित कोटे में पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया के लंबे समय तक अटके रहने की स्थिति से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

NOC की औपचारिकता भी खत्म

सरकार ने गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से इन पदों को भरने की प्रक्रिया को लेकर एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आदेश के मुताबिक, ऐसे पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य संबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेने की जरूरत नहीं होगी।पहले इस तरह की औपचारिकताओं के कारण भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता था। नई व्यवस्था से इस चरण को हटाए जाने के बाद चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।

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