पहले चरण में 59 दुकानों में लागू हुआ नियम
आबकारी विभाग की नई व्यवस्था पहले चरण में प्रदेश की 59 प्रीमियम शराब दुकानों पर लागू की गई है। इन दुकानों पर अब शराब खरीदने के लिए कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।ग्राहक शराब की कीमत का भुगतान UPI, डेबिट कार्ड या दुकान पर उपलब्ध अन्य डिजिटल माध्यमों से कर सकेंगे। यानी ग्राहक को भुगतान पूरा करने के बाद ही शराब दी जाएगी।
राजनांदगांव की दो प्रीमियम दुकानों पर भी बदलाव
नई व्यवस्था के तहत राजनांदगांव शहर में संचालित दो प्रीमियम वाइन शॉप पर भी यह नियम लागू हो गया है। यहां शराब खरीदने वाले ग्राहकों को अब ऑनलाइन भुगतान करना होगा।नकद लेकर पहुंचने वाले ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प इस्तेमाल करना पड़ेगा। विभाग के निर्देश के बाद दोनों दुकानों की भुगतान प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर
आबकारी विभाग ने इस बदलाव के पीछे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और शराब बिक्री से जुड़ी अनियमितताओं पर नियंत्रण का उद्देश्य बताया है। डिजिटल भुगतान होने से प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।नई व्यवस्था का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जो अब तक शराब खरीदने के लिए नकद भुगतान करते थे। 1 अक्टूबर से लागू नियम के बाद प्रीमियम दुकानों पर शराब खरीदने के लिए उन्हें डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा।