
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को सेवा में लापरवाही और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी मानते हुए 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह फैसला एक यात्री की शिकायत पर सुनाया है, जिसमें कन्फर्म टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से वंचित करने का आरोप लगाया गया था।जुर्माने की राशि में 10 हजार रुपये मुकदमे में हुए खर्च के लिए शामिल हैं, जबकि बाकी राशि शिकायतकर्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी। आयोग ने एयरलाइंस को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर कंपनी को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।





