
पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को लेकर सरकार का सशर्त आदेश जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के लिए राहत देने वाला महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2025 की हड़ताल अवधि को लेकर सशर्त आदेश जारी करते हुए अवकाश समायोजन और विशेष अवकाश की स्वीकृति प्रदान की है।
सरकार ने जारी किया सशर्त आदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अवर सचिव अंजु सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक कुल 31 दिनों की हड़ताल में शामिल पंचायत सचिवों को राहत दी जाएगी।
इस शर्त पर मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त के साथ दी जा रही है। आदेश के तहत संबंधित पंचायत सचिवों के अवकाश खाते में उपलब्ध अर्जित अवकाश का पहले समायोजन किया जाएगा। इसके बाद बची हुई अवधि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
31 दिनों की हड़ताल अवधि होगी समायोजित
सरकारी आदेश के मुताबिक 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक की कुल 31 दिनों की हड़ताल अवधि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित किया जाएगा। इससे संबंधित पंचायत सचिवों को सेवा अभिलेख और अवकाश से जुड़े मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार के फैसले से मिली राहत
लंबे समय से इस विषय पर निर्णय का इंतजार कर रहे पंचायत सचिवों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग के फैसले के बाद अब संबंधित कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का निस्तारण शासन द्वारा तय शर्तों और नियमों के अनुसार किया जाएगा।




