खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग चला रहा है विशेष सघन निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान

औषधियों के अवैध भंडारण एवं विक्रय, बिना वैध अनुज्ञप्ति के औषधि कारोबार, प्रतिबंधित एवं नियंत्रित औषधियों के अनियमित विक्रय तथा औषधियों के परिवहन में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध हो रही हा कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग चला रहा है विशेष सघन निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा राज्य भर में औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, क्रय-विक्रय अभिलेख, बिल/चालान, स्टॉक रजिस्टर, नियंत्रित एवं स्वापक/मनःप्रभावी औषधियों से संबंधित रिकॉर्ड तथा औषधियों के क्रय स्रोत एवं वितरण श्रृंखला की विशेष रूप से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर औषधियों की जब्ती, नमूना संकलन, कारण बताओ सूचना, प्रशासनिक कार्रवाई तथा अनुज्ञप्ति निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर जिले के ग्राम खमरिया, विकासखंड तखतपुर में बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के औषधियों के भंडारण की सूचना पर औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान 36 प्रकार की औषधियां पाई गईं, जिन्हें जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया। जब्त औषधियों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में ब्लड डोनेशन कैंप तथा ब्लड सेंटर, तखतपुर का भी निरीक्षण किया गया।

जशपुर जिले में प्राप्त शिकायत के आधार पर मां भगवती मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में मरीज का उपचार, इंजेक्शन अथवा स्लाइन लगाए जाने जैसी गतिविधियां नहीं पाई गईं, हालांकि औषधि नियमों से संबंधित अनियमितता पाई गई। संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ सूचना जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उपलब्ध अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण के परीक्षण के उपरांत संबंधित औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति को 15 दिवस की अवधि के लिए निलंबित किया गया।

कोरबा जिले में औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विशेष रूप से एंटीबायोटिक एवं प्रतिबंधित/नियंत्रित औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेखों एवं उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया। अनियमितता पाए गए प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कारण बताओ सूचना एवं नियमानुसार आगामी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

सारंगढ़ जिले में 06 औषधि प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर स्वापक एवं मनःप्रभावी औषधियों से संबंधित क्रय-विक्रय दस्तावेज, रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों की जांच की गई। 03 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। मेडिकल स्टोर संचालकों को चिकित्सक की वैध पर्ची एवं आवश्यक अभिलेखों के बिना नियंत्रित औषधियों का विक्रय नहीं करने तथा प्रतिष्ठानों में CCTV व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

धमतरी जिले में केमिस्ट एसोसिएशन एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से केमिस्टों को नशीली एवं प्रतिबंधित औषधियों के दुरुपयोग, उनके नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। केमिस्टों से नियमों का पालन करने एवं नशा मुक्ति अभियान में सहयोग हेतु अपील की गई। उपस्थित सदस्यों ने नशीली औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया।

राजनांदगांव जिले के शासकीय विद्यालय हडुवा में औषधि निरीक्षक प्रवीण कुमार चौबे, आस्था वर्मा एवं नवीन बघेल द्वारा विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम, नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं इससे होने वाले सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई भी की गई तथा तंबाकू उत्पादों के नियंत्रण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई।

बिलासपुर में अभियान के दौरान e-Cart के गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कूरियर के माध्यम से आने-जाने वाली औषधियों तथा उनके ग्राहकों से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि औषधियों के ऑनलाइन/कूरियर माध्यम से परिवहन में भी वैध स्रोत, बिल/चालान एवं संबंधित अभिलेखों का संधारण आवश्यक है। विभिन्न जिलों में ट्रांसपोर्टर्स एवं कोरियर सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक कर उन्हें वैध परिवहन परमिट, बिक्री बिल, चालान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर ही औषधियों का परिवहन करने हेतु समझाइश दी गई। संदिग्ध, अनधिकृत या बिना दस्तावेज वाली औषधियों के परिवहन की जानकारी तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में औषधि प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के साथ-साथ औषधि नमूनों का संकलन कर गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं जांच भी की जा रही है।

बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा में निलंबित अनुज्ञप्ति वाले मेडिकल स्टोर को बंद कराकर औषधियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई तथा आसपास के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 02 औषधि नमूने संकलित किए ग विभाग की अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी औषधि विक्रेताओं एवं वितरकों से अपील की है कि वे बिना वैध अनुज्ञप्ति औषधियों का भंडारण अथवा विक्रय न करें, केवल अधिकृत स्रोत से औषधियों का क्रय करें तथा प्रत्येक क्रय-विक्रय का विधिवत अभिलेख रखें।स्वापक, मनःप्रभावी एवं अन्य नियंत्रित औषधियों का विक्रय नियमानुसार वैध चिकित्सकीय पर्ची एवं निर्धारित अभिलेखों के आधार पर ही किया जाए।

आम नागरिकों से भी अपील है कि औषधियां केवल वैध एवं लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही खरीदें तथा बिना लाइसेंस औषधि भंडारण, अवैध विक्रय, प्रतिबंधित औषधियों के दुरुपयोग अथवा संदिग्ध औषधि परिवहन की जानकारी विभाग को तत्काल दें।

  • Related Posts

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज बेहद भारी बारिश का अलर्ट, 25-26 सितंबर को भी तेज बरसेंगे बादल; कई इलाकों में बढ़ सकती है परेशानी

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अभी जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र तट पार कर अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके…

    Read more

    गणेश विसर्जन पर 2 दिन बदलेगा बिलासपुर का ट्रैफिक, इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन और प्रवेश प्रतिबंध

    Bilaspur Traffic:  गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिलासपुर शहर में 24 और 25 सितंबर को यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। जुलूस, झांकियों और विसर्जन के लिए निकलने वाले…

    Read more